कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से झटका, आपत्तियां खारिज
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद भोजराज नाग को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी।
क्या है मामला
कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुनर्मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की थी। आरोप लगाया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग डेटा ट्रांसमिशन में देरी और गिनती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं।
सांसद की दलील
सांसद भोजराज नाग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया और याचिका उम्मीदवार की बजाय वकील के जरिए दाखिल की गई है, जो नियमों के विपरीत है।
कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। ईवीएम गड़बड़ी और मतदान प्रक्रिया की अनियमितताओं के आरोप विस्तृत सुनवाई योग्य हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कानूनी बाध्यता नहीं है और याचिका विधिवत दायर की गई है।
अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर 2025 को तय की है। अब अदालत यह तय करेगी कि कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम बरकरार रहेगा या रद्द किया जाएगा।

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